पूर्व रंजिश में लूटपाट की झूठी रिपोर्ट, कोतवाली पुलिस ने हटाई लूट की धारा
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रायगढ़, 14 अक्टूबर 2026/ थाना कोतवाली क्षेत्र में मारपीट की घटना को लूटपाट का रूप देकर झूठी रिपोर्ट दर्ज कराने का मामला सामने आया है। विवेचना में प्रार्थी और गवाहों के कथन से लूटपाट की पुष्टि नहीं हुई। प्रार्थी ने पूर्व रंजिश के कारण आरोपियों को फंसाने की नीयत से बढ़ा-चढ़ाकर रिपोर्ट दर्ज कराने की बात स्वीकार करते हुए शपथ पत्र प्रस्तुत किया है।
जानकारी के अनुसार 9 अक्टूबर 2026 को कोतरारोड निवासी संजय दास (22) ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि रेलवे बंगला स्थित जगन्नाथ मंदिर के पास सागर यादव, शैलेश साहू और भोला ने मारपीट कर 5,000 रुपये और सोने की चेन छीन ली। रिपोर्ट पर अपराध क्रमांक 583/2026 के तहत धारा 115(2), 296, 315(3), 351(3), 309(6) एवं 3(5) BNS के तहत अपराध पंजीबद्ध किया गया था।
थाना प्रभारी निरीक्षक अमित तिवारी की विवेचना में घटना मारपीट की निकली। तथ्यों के आधार पर पुलिस ने लूटपाट की धारा 309(6) BNS हटा दी है। प्रार्थी के विरुद्ध वैधानिक कार्रवाई के लिए न्यायालय को प्रतिवेदन प्रस्तुत किया जा रहा है, आगे की कार्रवाई न्यायालय के आदेशानुसार होगी।
एसएसपी श्री शशि मोहन सिंह ने कहा, “झूठी लूटपाट की रिपोर्ट दर्ज कराना कानून का दुरुपयोग है। पुलिस निष्पक्ष विवेचना कर सच्चाई सामने लाएगी और झूठी शिकायत पर विधि सम्मत कार्रवाई के लिए न्यायालय को प्रतिवेदन भेजेगी।”
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