*कीटनाशी नियमों की अनदेखी पर कार्रवाई, दो दुकानों की अनुज्ञप्ति निलंबित*
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रायगढ़, 9 सितंबर – कृषि विभाग से मिली जानकारी के अनुसार किसानों को गुणवत्तापूर्ण दवाएं उपलब्ध कराने और नकली व अवसान दवाओं की बिक्री रोकने के लिए जिले में कीटनाशी विक्रय केंद्रों का नियमित निरीक्षण किया जा रहा है।
इसी क्रम में विकासखंड रायगढ़ में कीटनाशी अधिनियम 1968 और कीटनाशी नियम 1971 का पालन नहीं करने पर कार्रवाई की गई है। निरीक्षण के दौरान मेसर्स दासरथी कृषि सेवा केंद्र, महापल्ली और मेसर्स विकास स्मार्ट कृषि केंद्र, बोईरदादर की अनुज्ञप्ति तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दी गई है। वहीं मेसर्स विकास कृषि केंद्र द्वारा आवश्यक पंजी संधारण नहीं करने और नियम 10(4), 15(1) एवं 15(2) का पालन नहीं करने पर कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है।
निरीक्षण टीम में कीटनाशी निरीक्षक अभिषेक पटेल, वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी रायगढ़ और कृषि विकास अधिकारी विनोद पटेल शामिल रहे।
विभाग ने बताया कि आगे भी विक्रय केंद्रों का निरीक्षण जारी रहेगा। अधिनियम के प्रावधानों का उल्लंघन मिलने पर नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी, ताकि किसानों को सही और गुणवत्तापूर्ण कीटनाशी, फफूंदनाशी और खरपतवारनाशी दवाएं मिल सकें।
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