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रायगढ़ पुलिस को न्यायालय में बड़ी सफलता, 103 किलो गांजा तस्करी के आरोपी वरुण सिंह को 15 साल का कठोर कारावास

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रायगढ़, 30 अक्टूबर 2026/ मादक पदार्थों की तस्करी के खिलाफ रायगढ़ पुलिस की लड़ाई को न्यायालय में बड़ी सफलता मिली है। विशेष न्यायाधीश (एनडीपीएस एक्ट) श्री अश्वनी कुमार चतुर्वेदी की अदालत ने 103 किलो गांजा तस्करी के आरोपी वरुण सिंह को दोषी ठहराते हुए 15 वर्ष के कठोर कारावास एवं 1.50 लाख रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है।

नवापाली में पकड़ा गया था तस्कर

10 सितंबर 2023 को थाना चक्रधरनगर पुलिस ने रायगढ़ के ग्राम नवापाली मुख्य मार्ग पर कार्रवाई करते हुए आरोपी वरुण सिंह पिता राणा प्रताप सिंह, उम्र 32 वर्ष, निवासी सीसीएल कॉलोनी वार्ड 12 बैकुंठपुर जिला कोरिया को पकड़ा था। उसके कब्जे से 20 पैकेट में रखा कुल 103.150 किलोग्राम गांजा बरामद हुआ था। वह बिना वैध अनुज्ञप्ति के गांजे का अवैध परिवहन कर रहा था। थाना चक्रधरनगर में अपराध क्रमांक 452/2023 धारा 20(बी) एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया था।

विवेचना और पैरवी बनी सजा का आधार

मामले की विवेचना तत्कालीन थाना प्रभारी निरीक्षक प्रशांत राव आहेर द्वारा की गई। विवेचना में एकत्र साक्ष्यों को अभियोजन पक्ष ने प्रभावी ढंग से प्रस्तुत किया। विशेष लोक अभियोजक वेद प्रकाश पटेल ने 14 गवाहों के बयान तथा 65 महत्वपूर्ण दस्तावेज न्यायालय में प्रस्तुत किए। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद न्यायालय ने धारा 20(बी)(ii)(C) एनडीपीएस एक्ट के तहत सजा सुनाई।

एसएसपी श्री शशि मोहन सिंह ने सभी थाना प्रभारियों को गंभीर अपराधों में मजबूत साक्ष्य संकलन और त्रुटिरहित विवेचना के निर्देश दिए हैं, ताकि अपराधियों को कठोर दंड दिलाया जा सके।

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