प्राकृतिक आपदा से हुयी असामायिक मृत्यु पर वारिसानों को सहायता राशि स्वीकृत
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रायगढ़, 20 अक्टूबर 2022/ अनुविभाग धरमजयगढ़ एवं रायगढ़ अंतर्गत प्राकृतिक आपदा से 3 लोगों की असामायिक मृत्यु होने पर कलेक्टर के अनुमोदन पश्चात संबंधित एसडीएम द्वारा राजस्व पुस्तक परिपत्र 6-4 के संशोधित नियम के तहत मृतक के नजदीकी वारिसानों को 4-4 लाख रुपये की वित्तीय सहायता अनुदान राशि स्वीकृत की गई है।
कार्यालय कलेक्टर, रायगढ़ से प्राप्त जानकारी के अनुसार तहसील धरमजयगढ़ के ग्राम-बायसी निवासी धरमसिंह राठिया की 23 अगस्त 2022 को सर्पदंश से मृत्यु होने पर उनकी पत्नी राजमति को 4 लाख रुपये एवं ग्राम-क्रोन्धा की ललिता बाई की 24 अगस्त 2022 सर्पदंश से मृत्यु होने पर उनके पति आशाराम को 4 लाख रुपये तथा रायगढ़ तहसील के ग्राम-बरपाली निवासी बुधराम बसंत की 7 अक्टूबर 2022 को पानी में डूबने से मृत्यु होने पर उनकी पुत्री कमला टंडन को 4 लाख रुपये की वित्तीय सहायता अनुदान राशि स्वीकृत की गई है।
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