*जोबी के कोठीकुंडा हत्याकांड में चार दोषियों को आजीवन कारावास* – Chhattisgarh Top News

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*जोबी के कोठीकुंडा हत्याकांड में चार दोषियों को आजीवन कारावास*

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रायगढ़, 9 सितंबर – पुलिस चौकी जोबी अंतर्गत ग्राम कोठीकुंडा के बहुचर्चित तिहारू साहू हत्याकांड में माननीय अपर सत्र न्यायाधीश खरसिया श्वेता श्रीवास्तव की अदालत ने बड़ा फैसला सुनाया है। न्यायालय ने चारों आरोपियों को हत्या के अपराध में दोषी मानते हुए आजीवन कारावास और 2-2 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है।

पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार पुलिस की त्वरित विवेचना और अभियोजन की प्रभावी पैरवी से यह सजा संभव हुई है। मामले की विवेचना चौकी प्रभारी सहायक उप निरीक्षक लक्ष्मी नारायण राठौर ने की थी, जबकि अभियोजन की ओर से अपर लोक अभियोजक श्री तन्मय बनर्जी ने पैरवी की। चालान पेश होने के करीब एक साल के भीतर न्यायालय ने फैसला सुनाया है।

पारिवारिक विवाद में रास्ता रोककर किया था हमला –
घटना 7 जुलाई 2025 की है। मृतक तिहारू साहू अपनी दूसरी पत्नी श्रीमती सुकमति साहू के साथ मोटरसाइकिल से ग्राम मसनिया कला जा रहे थे। कोठीकुंडा में बेटे विकास साहू के घर के सामने पहली पत्नी जानकी साहू ने बांस रखकर रास्ता रोक दिया और गाली-गलौज करने लगी। उसके साथ उसकी बहन जया साहू भी थी।

इसी दौरान बेटा विकास साहू और साला भुनेश्वर साहू भी मौके पर पहुंच गए। चारों ने मिलकर तिहारू साहू से मारपीट की और विकास ने धारदार टांगी से हमला कर दिया, जिससे आंख, भुजा, जांघ और पैर में गंभीर चोटें आईं।

दूसरी पत्नी सुकमति साहू निवासी मसनिया कला सक्ती ने 9 जुलाई 2025 को चौकी जोबी में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। पुलिस ने अपराध क्रमांक 373/2025 के तहत मामला दर्ज कर चारों आरोपियों को गिरफ्तार कर रिमांड पर भेजा था। घायल तिहारू साहू की इलाज के दौरान 12 जुलाई 2025 को मौत हो गई, जिसके बाद मामले में धारा 103 (1) बीएनएस जोड़ी गई। पुलिस ने दो महीने के भीतर 8 सितंबर 2025 को चालान न्यायालय में पेश कर दिया था।

सजा पाने वाले आरोपी –
1. विकास साहू पिता तिहारू साहू, उम्र 23 वर्ष, निवासी कोठीकुंडा 2. भुनेश्वर साहू पिता तेस्स राम, उम्र 38 वर्ष, निवासी तिउर, थाना खरसिया 3. जानकी साहू पति तिहारू साहू, उम्र 45 वर्ष, निवासी कोठीकुंडा 4. जया साहू पति दिलीप साहू, उम्र 33 वर्ष, निवासी भागोड़ीह थाना खरसिया
एसएसपी शशि मोहन सिंह के निर्देश पर न्यायालयीन प्रकरणों में साक्षियों की समय पर उपस्थिति और प्रभावी विवेचना से इस गंभीर मामले में आरोपियों को सजा मिली है।

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