अर्नब चक्रवात से फसल क्षति का कृषि एवं बीमा अधिकारियों ने किया संयुक्त निरीक्षण, समय पर क्षतिपूर्ति दिलाने के दिए निर्देश
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रायगढ़, 31 अक्टूबर 2026/ जिले में हाल ही में आए चक्रवात अर्नब के प्रभाव से फसलों को हुए नुकसान का जायजा लेने के लिए कृषि विभाग एवं बीमा कंपनी के अधिकारियों द्वारा आज जिले के प्रभावित क्षेत्रों का संयुक्त निरीक्षण किया गया। अधिकारियों के दल ने ग्राम धनागर एवं बनसिया का दौरा कर खेतों में फसल क्षति का प्रत्यक्ष आकलन किया तथा प्रभावित किसानों से चर्चा कर उन्हें प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के प्रावधानों की जानकारी दी।
निरीक्षण दल में प्रभारी उप संचालक कृषि श्री हरीश राठौर, सहायक सांख्यिकी अधिकारी श्री सौरव पटेल, ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी श्री तरुण पटेल, बीमा कंपनी के जिला समन्वयक श्री संजीव साहू एवं ब्लॉक समन्वयक श्री भिखम साहू शामिल रहे।
72 घंटे में सूचना अनिवार्य
अधिकारियों ने किसानों को बताया कि चक्रवात, बेमौसम वर्षा एवं ओलावृष्टि जैसी स्थानीय प्राकृतिक आपदाओं से फसल क्षति होने पर घटना के 72 घंटे के भीतर नुकसान की मात्रा एवं कारण सहित सूचना बीमा कंपनी को देना अनिवार्य है। किसान टोल फ्री नंबर 1800-419-0344, हेल्पलाइन 14447 अथवा पोर्टल के माध्यम से शिकायत दर्ज करा सकते हैं। स्थानीय कृषि एवं राजस्व अधिकारियों तथा संबंधित बैंक को भी सूचना दी जा सकती है।
कटाई के बाद रखी फसल पर भी मिलेगा लाभ
अधिकारियों ने बताया कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत फसल कटाई के बाद खेत में सुखाने के लिए फैलाकर रखी गई अथवा बंडलों में रखी गई अधिसूचित फसल को चक्रवात या बेमौसम वर्षा से नुकसान पहुंचने पर भी नियमानुसार बीमित किसानों को क्षतिपूर्ति का लाभ मिलेगा।
समय-सीमा में सर्वे के निर्देश
योजना के प्रावधानों के अनुसार, क्षति की सूचना के बाद 48 घंटे में क्षति निर्धारकों की नियुक्ति और 10 दिनों में नुकसान का आकलन पूरा किया जाएगा। संपूर्ण प्रक्रिया के 15 दिनों में क्षतिपूर्ति राशि किसानों के बैंक खातों में अंतरित की जाएगी। प्रभारी उप संचालक कृषि ने बीमा कंपनी के जिला समन्वयक को निर्धारित समय-सीमा में सर्वे पूरा करने के निर्देश दिए।
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