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*जिला न्यायालय में आयोजित हुआ एक दिवसीय प्रशिक्षण रिफ्रेशर ट्रेनिंग*

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रायगढ़, 25 सितम्बर 2025/ राष्ट्रीय विधिक सेवा प्रधिकरण नई दिल्ली एवं छत्तीसगढ़ राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण बिलासपुर के निर्देशानुसार प्रधान जिला न्यायाधीश एवं अध्यक्ष, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण श्री जितेन्द्र कुमार जैन के निर्देशन एवं न्यायाधीश/सचिव श्रीमती अंकिता मुदलियार के मार्गदर्शन में आज जिला न्यायालय रायगढ़ के सभागार में एक दिवसीय प्रशिक्षण रिफ्रेशर टे्रनिंग प्रोग्राम का आयोजन किया गया।
रिफ्रेशर ट्रेनिंग प्रोग्राम का आयोजन नालसा के दिशा-निर्देश के आधार पर विशेष रूप से जेल भ्रमण हेतु अधिकृत लीगल एड डिफेंस कौंसिल, प्रतिधारक अधिवक्ता और पैरालीगल वालिंटियर्स के लिए आयोजित की गई। प्रशिक्षण कार्यक्रम में सभी जेलों में निरूद्ध बंदियों को नि:शुल्क विधिक सहायता प्रदान करने एवं उनके अधिकारों की रक्षा हेतु एक ”प्रिजन लीगल एड क्लीनिक” की स्थापना किये जाने हेतु हुई है। जिसके परिपालन में 2016 तक सभी राज्यों में ”प्रिजन लीगल एड क्लीनिक की स्थापना की गई है। प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश जितेन्द्र कुमार जैन ने जेल भ्रमण को प्राथमिकता देने तथा जेल में बंद बंदियों को समुचित विधिक सहायता प्रदान करने हेतु सभी लीगल एड डिफेंस कौंसिल,प्रतिधारक अधिवक्ता तथा जेल पैरालीगल वालिंटियर को दिशा-निर्देश दिए।
उन्होंने सजायाप्ता बंदियों के अपील का विशेष रूप से जेल भ्रमण अधिवक्ताओं द्वारा जानकारी लेकर ऐसे बंदियों को चिन्हांकित करने के निर्देश दिए जो विधिक सहायता द्वारा अपना अपील कराना चाहते हैं तथा इस बात का विशेष रूप से ध्यान दिया जाए कि सजायाप्ता बंदी अधिवक्ता के अभाव में अपील से वंचित ना रहे। सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, श्रीमती अंकिता मुदलियार मैडम ने नालसा एस.ओ.पी. का संपूर्ण विवरण प्रशिक्षण के दौरान बताया और जेल में विशेष रूप से महिला जेल भ्रमण कर बंदियों को विधिक सहायता से अवगत कराने हेतु नालसा के योजना के बारे में उक्त प्रशिक्षण कार्यक्रम में जिले के भीतर सभी जेलों में सचिव, जेल अधीक्षक के साथ मिलकर एक ‘प्रिजन लीगल एड क्लीनिक की स्थापना करने हेतु कहा गया, जिसके परिपालन में रायगढ़ जिले में भी एक प्रिजन लीगल एड क्लीनिक की स्थापना की गई है। जहां पर बंदी खुलकर बिना किसी संकोच के पहुँच सकते हैं और अपनी बात रख सकते हैं। प्रशिक्षण कार्यक्रम में प्रिजन लीगल एड क्लीनिक की कार्यप्रणाली, कार्यदिवस, और बुनियादी ढँाचा जैसे एक सुसज्जित कमरा, कम्प्यूटर, इंटरनेट, प्रिंटर, जेल विजिटिंग वकील और पैरालीगल वालिटिंयर का नाम और उनके दौरे का कार्यक्रम प्रिजन लीगल एड क्लीनिक के अंदर स्पष्ट रूप से प्रदर्शित होना चाहिए। जिसमें जेल भ्रमण को नियमित रूप से करना तथा जेल में नाबालिकों की पहचान करना, कानूनी जागरूकता प्रदान करना। प्रशिक्षण कार्यक्रम में समस्त लीगल एड डिफेंस कौंसिल तथा रायगढ़़ एवं सारंगढ जिले के प्रतिधारक अधिवक्तागण और जेल में नियुक्त पैरालीगल वालिंटियर्स उपस्थित रहे।

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