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*ऑनलाइन माध्यम से होगी द्वितीय चरण में जिले की 6 रेत खदानों की नीलामी*

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रायगढ़, 25 अक्टूबर 2025/ छत्तीसगढ़ शासन के खनिज साधन विभाग द्वारा छत्तीसगढ़ गौण खनिज साधारण रेत (उत्पादन एवं व्यवसाय) नियम, 2025 के तहत रेत खदानों के आवंटन की पूरी प्रक्रिया अब ऑनलाइन माध्यम (ई-नीलामी प्रणाली) से की जाएगी। इस नियम के अंतर्गत रायगढ़ जिले में द्वितीय चरण में कुल 6 रेत खदानों का आवंटन किया जाएगा। इनमें तहसील रायगढ़ के औंराभाठा, खरसिया के दर्रामुड़ा, धरमजयगढ़ के जोगड़ा, घरघोड़ा के कारीछापर, छाल के रीलो एवं तहसील रायगढ़ के सहजपुरी शामिल है।
इन रेत खदानों के आवंटन के लिए ऑनलाईन निविदा 24 अक्टूबर 2025 को जारी किया गया है। निविदा के नियम एवं शर्तो की विस्तृत जानकारी एमसटीसी पोर्टल https://mstcecommerce.com/auctionhome/mmb/sandcg/index.jsp] खनिज साधन विभाग की वेबसाईट https://chhattisgarhmines.gov.in , जिला कार्यालय की वेबसाईट https://raigarh.gov.in/en/ तथा कार्यालय कलेक्टर खनिज रायगढ़ में एवं संबंधित ग्राम पंचायत, जनपद पंचायत एवं जिला पंचायत भवन के सूचना पटल में अवलोकन कर प्राप्त किया जा सकता है।
इलेक्ट्रानिक नीलामी (रिवर्स ऑक्शन)हेतु तकनीकी एवं वित्तीय बोली, 7 दिवस 14 नवम्बर 2025 प्रातः 10 बजे से प्रारंभ होकर 20 नवम्बर 2025 शाम 5.30 बजे तक एमएसटीसी पोर्टल के माध्यम से जमा की जा सकेगी। नये नियमों में रेत खदान हेतु इलेक्ट्रानिक नीलामी में भाग लेने हेतु आवेदक का डिजिटल सिग्नेचर क्लास-3 साईनिंग एण्ड इनक्रिप्सन, बैंक में आवेदक के स्वयं के नाम से खाता, छत्तीसगढ़ का मूल निवास प्रमाण-पत्र, पैन कार्ड, टिन नंबर, जीएसटीएन, आधार कार्ड एवं 2 शपथ पत्र आदि दस्तावेजों की आवश्यकता होगी। इस संबंध में अन्य विस्तृत जानकारी के लिए खनि अधिकारी रायगढ़ से संपर्क कर सकते है।

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