*निजी नर्सिंग होम एक्ट के तहत निजी हॉस्पिटल और क्लीनिक का जांच करने कलेक्टर ने दिए निर्देश* – Chhattisgarh Top News

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*निजी नर्सिंग होम एक्ट के तहत निजी हॉस्पिटल और क्लीनिक का जांच करने कलेक्टर ने दिए निर्देश*

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कलेक्टर डॉ कन्नौजे ने कहा कि जिले में संचालित समस्त निजी नर्सिंग होम के नियमित निगरानी करने, सोनोग्राफी सेंटर एवं नर्सिंग होम एक्ट के मापदंड की जांच ही पंजीयन किए जाए एवं नियमानुसार समय समय पर निगरानी टीम के द्वारा निरीक्षण कराए तथा फर्जी मरीजों का आयुष्मान ब्लॉकिंग पर कड़ी निगरानी रखते हुए कार्यवाही करने के निर्देश दिए। समीक्षा बैठक में डॉ दीपक जायसवाल सिविल सर्जन, डॉ आर एल सिदार, खंड चिकित्सा अधिकारी सारंगढ़, डॉ सुरेश खूंटे खंड अधिकारी बिलाईगढ़, नोडल अधिकारी नर्सिंग होम एक्ट, डॉ अवधेश पाणिग्राही खंड चिकित्सा अधिकारी बरमकेला, डॉ रामजी शर्मा, डॉ रितेश सेन जिला नोडल अधिकारी जिला टीकाकरण अधिकारी, डॉ भूषण खुटे, जिला नोडल अधिकारी टीबी व लेप्रोसी, डॉ यशवंत आयुष नोडल अधिकारी, डॉ शशी कुमार जायसवाल, नोडल आरसीएच, डॉ बी पी साय, डॉ रुपेन्द्र साहू, जिला नोडल अधिकारी एनसीडी, एन एल इजारदार जिला कार्यक्रम प्रबंधक, मनोज कुमार साहू, डीएएम, मनीष रत्नाकर जिला फार्मासिस्ट सहित स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी कर्मचारी उपस्थित रहे।

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