नववर्ष सेलिब्रेशन-सुप्रीम कोर्ट व राज्य शासन के दिशा निर्देशों का करना होगा पालन… – Chhattisgarh Top News

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नववर्ष सेलिब्रेशन-सुप्रीम कोर्ट व राज्य शासन के दिशा निर्देशों का करना होगा पालन…

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शासन के साथ ही सुप्रीम कोर्ट के गाइड लाइन का पालन करने का निर्देश दिया। संचालकों ने इस संबंध में अपनी सहमति भी दी..

बिलासपुर। कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी अवनीश शरण तथा पुलिस अधीक्षक संतोष कुमार सिंह बिलासपुर के निर्देशन में अतिरिक्त जिला दंडाधिकारी, अति. पुलिस अधीक्षक, सहायक आबकारी आयुक्त, नगर पुलिस अधीक्षक की उपस्थिति में शनिवार को वर्ष 2023 के समापन एवं नव वर्ष 2024 के स्वागत पर आयोजित होने वाले कार्यकम को शांतिपूर्ण ढंग से संचालित करने के लिए होटल, बार, रिर्सोट व क्लब संचालकों की बैठंक आयोजित कर शासन के साथ ही सुप्रीम कोर्ट के गाइड लाइन का पालन करने का निर्देश दिया। संचालकों ने इस संबंध में अपनी सहमति भी दी।

. ध्वनि विस्तारक यंत्र का उपयोग उच्चतम न्यायालय एवं नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के आदेश के परिप्रेक्ष्य में रात्रि 10 बजे तक ही उपयोग धीमी आवाज में करने के निर्देश दिये गये ।

. एफएल. 5 लाइसेंस प्राप्त रिर्सोट, होटल क्लब बार संचालकों को रात्रि 11 बजे एवं एफ.3 लाइसेंस प्राप्त रिर्सोट, होटल क्लब बार संचालकों को रात्रि 12 बजे तक ही वाइन सर्व करने के निर्देश दिये गये।

. पटाखों का उपयोग नव वर्ष के अवसर पर रात्रि 11.55 से 12.30 बजे तक ही कर सकेंगे।

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