उड़ीसा राज्य के पदमपुर में विधानसभा उपचुनाव-2022 3 दिसम्बर को शाम 4 बजे से 5 दिसम्बर शाम 4 बजे तक तथा 8 दिसम्बर मतगणना दिनांक को संपूर्ण दिवस सारंगढ़-बिलाईगढ़ जिले की सीमावर्ती देशी व विदेशी मदिरा दुकान सरिया तथा कम्पोजिट मदिरा दुकान डोंगरीपाली की मदिरा दुकानें रहेंगी बंद कलेक्टर डॉ.फरिहा आलम सिद्दकी ने जारी किया आदेश – Chhattisgarh Top News

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उड़ीसा राज्य के पदमपुर में विधानसभा उपचुनाव-2022 3 दिसम्बर को शाम 4 बजे से 5 दिसम्बर शाम 4 बजे तक तथा 8 दिसम्बर मतगणना दिनांक को संपूर्ण दिवस सारंगढ़-बिलाईगढ़ जिले की सीमावर्ती देशी व विदेशी मदिरा दुकान सरिया तथा कम्पोजिट मदिरा दुकान डोंगरीपाली की मदिरा दुकानें रहेंगी बंद कलेक्टर डॉ.फरिहा आलम सिद्दकी ने जारी किया आदेश

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सारंगढ़-बिलाईगढ़, 29 नवम्बर 2022/ कलेक्टर डॉ.फरिहा आलम सिद्दकी ने छत्तीसगढ़ आबकारी अधिनियम 1915 की धारा 24 की उप-धारा (1)में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए सारंगढ़-बिलाईगढ़ जिले के सीमावर्ती उड़ीसा राज्य के जिला-बरगढ़ अंतर्गत विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र क्रमांक 1 पदमपुर में मतदान 5 दिसम्बर 2022 को विधानसभा उपचुनाव-2022 हेतु मतदान समाप्ति के 48 घंटे पूर्व अर्थात 3 दिसम्बर के सायंकाल 4 बजे से 5 दिसम्बर 2022 के सायंकाल 4 बजे तक एवं 8 दिसम्बर 2022 मतगणना दिनांक को संपूर्ण दिवस के लिए सारंगढ़-बिलाईगढ़ जिले की सीमावर्ती देशी मदिरा दुकान सरिया, विदेशी मदिरा दुकान सरिया एवं कम्पोजिट मदिरा दुकान डोंगरीपाली (झिकीपाली)को पूर्णत: बंद रखे जाने हेतु शुष्क अवधि घोषित किया है। उक्त शुष्क अवधि में उपरोक्त देशी मदिरा दुकान (सी.एस.2 घघ),विदेशी मदिरा (एफएल 1 घघ)एवं कम्पोजिट मदिरा (सीएस 2 घघ)दुकानों को सील कर बंद करने हेतु निर्देश दिए गए है।

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