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प्राकृतिक आपदा से असामायिक मृत्यु पर वारिसानों को सहायता राशि स्वीकृत

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रायगढ़, 18 नवम्बर 2022/ अनुविभाग लैलूंगा अंतर्गत 5 व्यक्तियों की प्राकृतिक आपदा के तहत असामायिक मृत्यु होने पर कलेक्टर के अनुमोदन उपरांत एसडीएम लैलूंगा द्वारा राजस्व पुस्तक परिपत्र 6-4 के संशोधित प्रावधान के तहत मृतक के नजदीकी वारिसानों को 4-4 लाख रुपये की वित्तीय सहायता अनुदान राशि स्वीकृत की गई है।
कलेक्टर कार्यालय से प्राप्त जानकारी के अनुसार तहसील लैलूंगा के ग्राम बरटांगर की सुकवारों धनवार की 12 जुलाई 2022 को सर्पदंश से मृत्यु होने पर उनके पति धरम को 4 लाख रुपये, ग्राम-बरटांगर के विवेक सिदार की 24 अगस्त 2022 को सर्पदंश से मृत्यु होने पर उनके पिता सेतकुमार को 4 लाख रुपये, ग्राम-खेडआमा के चंदन कुमार साय की 3 सितम्बर 2022 को सर्पदंश से मृत्यु होने पर उनकी पत्नी नीलमनी को 4 लाख रुपये, ग्राम-तोलगे के लीलावती खडिय़ा की 20 जनवरी 2020 को आग में जलने से मृत्यु होने पर उनके पति दौलत खडिय़ा को 4 लाख रुपये तथा ग्राम-कटकलिया के अजय निषाद की 14 जुलाई 2022 को बिजली गाज से मृत्यु होने पर उनके पिता जयनारायण को 4 लाख रुपये की वित्तीय सहायता अनुदान राशि स्वीकृत की गई है।

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