विधिक जागरूकता के लिए जिले में आयोजित हुआ ई-मेगा लीगल सर्विस कैंप विधिक अधिकारों और मिलने वाली विधिक सहायता की दी गई जानकारी हितग्राहियों को राशि और अनुदान सामग्री का हुआ वितरण – Chhattisgarh Top News

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विधिक जागरूकता के लिए जिले में आयोजित हुआ ई-मेगा लीगल सर्विस कैंप विधिक अधिकारों और मिलने वाली विधिक सहायता की दी गई जानकारी हितग्राहियों को राशि और अनुदान सामग्री का हुआ वितरण

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रायगढ़, 6 नवम्बर 2022/ जिला विधिक सेवा प्राधिकरण एवं जिला प्रशासन रायगढ़ के संयुक्त तत्वाधान में ई-मेगा लीगल सर्विस कैंप का आयोजन रायगढ़ जिले में किया गया। कैंप के माध्यम से लोगों को उनके विधिक अधिकारों और प्रावधानों की जानकारी प्रदान की गई। साथ ही उन्हें नि:शुल्क विधिक सहायता प्राप्त करने की विधियों के बारे में भी बताया गया। इस दौरान विभिन्न योजना के हितग्राहियों को सहायक उपकरण और अनुदान राशि प्रदान किया गया। ई मेगा कैंप के मुख्य कार्यक्रम का आयोजन कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में किया गया। जिसमें अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश श्री कमलेश जगदल्ले, सीईओ जिला पंचायत श्री अबिनाश मिश्रा, प्रथम व्यवहार न्यायाधीश श्री भास्कर मिश्रा, अपर कलेक्टर श्री राजीव पांडे, सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण श्रीमती स्मिता श्रीवास्तव सिन्हा उपस्थित रहे।
ई-मेगा कैंप में अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश श्री कमलेश जगदल्ला ने कैंप के आयोजन के उद्देश्य और महत्व के बारे में बताया। उन्होंने नागरिकों तक विधिक सहायता की सुलभ पहुंच सुनिश्चित करने राष्ट्रीय विधिक सहायता प्राधिकरण और राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा किए जा रहे प्रयासों के बारे में बताया। सीईओ जिला पंचायत श्री अबिनाश मिश्रा ने इस अवसर पर कहा कि आमतौर पर विधायिका और कार्यपालिका के बारे में लोगों को जानकारी होती है। लेकिन न्यायपालिका के कार्यप्रणाली और विधिक प्रक्रियाओं और अधिकारों के बारे में जागरूकता की कमी के चलते लोगों को अपनी समस्याओं को लेकर जरूरी राहत प्राप्त करने में दिक्कत होती है। उन्होंने कहा कि लोगों को उनके बेसिक विधिक अधिकारों के बारे में जागरूक करने के उद्देश्य से यह मेगा कैंप आयोजित किया जा रहा है। उन्होंने उदाहरण स्वरूप वृद्ध माता-पिता के भरण पोषण के बारे में सीआरपीसी के प्रावधानों के साथ माता-पिता एवं वरिष्ठ नागरिक भरण-पोषण एवं कल्याण अधिनियम, 2007 के बारे में जानकारी देते हुए कहा कि लोगों को इनकी जानकारी नहीं होने के चलते वे परेशान होते हैं। उन्होंने सभी अधिकारियों को उनके विभाग से जुड़ी योजनाओं के साथ उसकी प्रक्रियाओं और नियम कानून की जानकारी हितग्राहियों को देने की बात कही। प्रथम व्यवहार न्यायाधीश श्री भास्कर मिश्रा ने कैंप के बारे में कहा कि यह एक ऐसा मंच है जहां न्यायाधीश सीधे लोगों से जुड़कर उन्हें विधिक अधिकारों के बारे में जागरूक कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि आज विधिक साक्षरता बेहद जरूरी है। जिससे लोग कानूनी प्रक्रियाओं के बारे में न केवल समझ विकसित करें बल्कि अपने अधिकारों और विधिक सेवाओं का उपयोग भी कर सकें। सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण श्रीमती स्मिता श्रीवास्तव सिन्हा ने जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा आउटरीच प्रोग्राम के जरिए विधिक जागरूकता के लिए चलाए जा रहे कार्यक्रमों के बारे में बताया। उन्होंने जानकारी दी कि प्राधिकरण के द्वारा प्रत्येक पंचायत में जागरूकता कार्यक्रम संचालित किए जा रहे हैं। जिसमें राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण के द्वारा चलाई जा रही योजनाओं के बारे में बताया। जिसमें महिला एवं बाल अपराधों से पीडि़त, एसिड अटैक पीडि़त, मानसिक रूप से पीडि़त लोगों के सहायतार्थ चलाए जा रहे कार्यक्रमों के बारे में बताया।
इसके पूर्व कार्यक्रम में विभिन्न विभागों द्वारा संचालित जन हितैषी योजनाओं की जानकारी अधिकारियों द्वारा दी गई। रायगढ़ जिला मुख्यालय के साथ ही विकासखंड मुख्यालयों में भी कार्यक्रम आयोजित किए गए। पुसौर, खरसिया, लैलूंगा, तमनार, घरघोड़ा एवं धर्मजयगढ़ में ई-मेगा लीगल सर्विस कैंप का कार्यक्रम आयोजित किया गया था। इस अवसर पर न्यायाधीश गण सुश्री प्रांजलि नेताम, सुश्री श्वेता ठाकुर व श्री सौरभ बारा, ज्वाइंट कलेक्टर श्री रात्रे, डिप्टी कलेक्टर श्री रमेश मोर, उप संचालक कृषि श्री हरीश राठौर, डीईओ श्री बाखला, रोजगार अधिकारी श्री रामजीत राम, समाज कल्याण से श्री विनय तिवारी सहित अन्य विभागों के अधिकारी व कर्मचारी उपस्थित रहे।

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